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याचिका मेंटेनेबल नहीं है : 'ज्ञानवापी-शृंगार गौरी' मामले में सुनवाई के दौरान बोले वकील

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ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी मंदिर मामले में दायर पूजा-पाठ के अधिकार के मामले की याचिका में रूल 7 /11 के तहत मेंटेनेबिलिटी पर अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद कमेटी ने जो अपना दावा दाखिल किया था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, उस पर उनकी बहस पूरी हो गई. अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के वकील अभय नाथ यादव ने  इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि इन बिंदुओं के आधार पर भी यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है. 



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