प्रकाशित: अगस्त 24, 2016 07:38 PM IST | अवधि: 2:20
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सुप्रीम कोर्ट ने दही-हांडी की ऊंचाई बढ़ाने वाली याचिका खारिज कर दी है. यानी सुप्रीम कोर्ट का पुराना आदेश ही बरकरार रहेगा. दही-हांडी की ऊंचाई 20 फीट से ज्यादा नहीं होगी और इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल नहीं होंगे.