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न्‍यूज @ 8 : दिल्ली मेयर का फैसला हाईकोर्ट ने किया खारिज, दोबारा नहीं होंगे स्‍थायी समिति के चुनाव

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दिल्‍ली हाईकोर्ट ने एमसीडी की स्‍थायी समिति के छह सदस्‍यों के नए सिरे से चुनाव कराने को लेकर दिल्‍ली की मेयर शैली ओबेरॉय के फैसले को खारिज कर दिया है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मतपत्र को खारिज करने का शैली ओबेराय का फैसला कानूनन गलत था और शैली ओबेरॉय का फैसला बिना तथ्‍यों और अपने अधिकारों से परे जाकर लिया गया था. साथ ही कोर्ट ने कहा कि खारिज मतपत्रों की गिनती की जानी चाहिए. 



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