कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है कि अगर पति अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक रिश्ते बनाता है, तो इसे अपराध माना जाएगा.
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