आजकल के डिजिटल दौर में साइबर अपराध के मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं. साइबर ठग मासूल लोगों को फंसाने के लिए जाल बनाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई अपनी जेब में डाल लेते हैं. इसी बीच साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की खहर सामने आई है. दरअसल, अब साइबर अपराध के पीड़ितों को अपनी होल्ड (फ्रिज) रकम वापस पाने के लिए अलग-अलग जगहों पर जाकर परेशान नहीं होना पड़ेगा. भारत सरकार के गृह मंत्रालय (14C) द्वारा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के अंतर्गत नया 'Money Restoration Module (MRM)' पोर्टल शुरू कर दिया गया है. इसकी मदद से लोग खुद घर बैठे रिफंड रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...
ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस
- सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल https://mrm-ncrp.mha.gov.in/ पर जाएं.
- 'Citizen Login' पर क्लिक करें और NCRP शिकायत में रजिस्टर्ज मोबाइल नंबर से OTP के माध्यम से लॉगिन करें.
- 'Raise Refund Request' ऑप्शन पर जाएं और अपनी 14-अंक की Complaint ID डालकर OTP वेरिफाई करें.
- इसके बाद संबंधित होल्ड राशि पोर्टल पर खुद स्क्रीन पर दिख जाएगी.
- अपना PAN Card अपलोड करें और जिस खाते में रिफंड प्राप्त करना है, उसका Bank Account Number, IFSC Code दर्ज करें.
- Checkbox को टिक करके सबमिट करें. सबमिशन के बाद प्राप्त Unique Request ID (MR2026....) से आप अपने एप्लिकेशन का स्टेट्स ट्रैक कर सकेंगे.
कौन इस्तेमाल कर सकता है MRM पोर्टल?
MRM पोरटल पर केवल वही साइबर पीड़ित आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने NCRP पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर तत्काल शिकायत दर्ज कर 14-अंक की Registered Acknowledgement Number प्राप्त किया है.
इस व्यवस्था के तहत केवल अपराधियों के बैंक खातों में होल्ड (Freeze) कराई जा चुकी धनराशि ही वापस मिलेगी.
यह पोर्टल उन मामलों के लिए नहीं है जहां पैसा अपराधियों द्वारा बैंक खातों से निकाल (Withdraw) लिया गया है.
🚨 Cyber Fraud Victims Can Now Apply for Fund Refunds Online! 💰
— Cyber Crimes Unit Hyderabad (@CyberCrimeshyd) June 8, 2026
The Money Restoration Module (MRM) on the National Cyber Crime Reporting Portal (NCRP) enables eligible cyber fraud victims to apply for the restoration of frozen funds without visiting multiple offices.
✅… pic.twitter.com/B1aowgrMYG
जरूरी नियम
- एक ही बैंक खाते में ₹50,000 तक की राशि
अगर किसी एक ही बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये तक की धनराशि होल्ड हुई है, तो इसके लिए किसी भी FIR या न्यायालय के आदेश की आवस्यकता नहीं होगी. इंडेम्निटी बॉन्ड के आधार पर पैसा सीधे पीड़ित के बैंक खाते में रिफंड कर दिया जाएगा.
- कुल राशि ₹50,000 से अधिक, पर अलग-अलग खातों में ₹50,000 से कम
अगर कुल होल्ड राशि ₹50,000 से अधिक है, परंतु वह अलग-अलग बैंक खातों में विभाजित है और किसी भी एक खाते में ₹50,000 से अधिक नहीं है, तो भी बिना किसी FIR या न्यायालय आदेश के त्वरित रिफंड किया जाएगा.
- एक ही बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये से ज्यादा राशि
अगर किसी एक ही बैंक अकाउंट में ₹50,000 से अधिक की धनराशि होल्ड हुई है, तो नियम अनुसार विधिक कार्यवाही हेतु FR दर्ज होना जरूरी है. इसके बाद की संपूर्ण विधिक प्रक्रिया इसी MRM पोर्टल के माध्यम से संपादित होगी.
पूरी तरह फ्री प्रोसेस
पैसे वापस पाने की ये प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है. इसके लिए आपको किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी. ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति को रिफंड के नाम पर धनराशि न दें.
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