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NEET 2026 Re-Exam को लेकर EOU ने जारी किया अलर्ट, अफवाह और साइबर ठगी की यहां करें शिकायत, होगी कड़ी कार्रवाई

बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 21 जून को होने वाले NEET 2026 Re-Exam को लेकर एडवाइजरी जारी की है. इसमें लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें और इसकी जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या साइबर थाना को दें.

NEET 2026 Re-Exam को लेकर EOU ने जारी किया अलर्ट, अफवाह और साइबर ठगी की यहां करें शिकायत, होगी कड़ी कार्रवाई
नीट-2026 री-एग्जाम को लेकर EOU की एडवाइजरी
Photo Credit: NDTV

21 जून को नीट-2026 का री-एग्जाम आयोजित होने जा रहा है. इसको लेकर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने एडवाइजरी जारी की है. एडवाइजरी में बताया गया है कि असामाजिक तत्व और साइबर ठग परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने, फर्जी प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास कर सकते हैं. ऐसे में मासूम लोग इस जाल में न फंसे और इसकी शिकायत तुरंत करें. 

सोशल मीडिया से अफवाह फैलाए जाने की आशंका

आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी एडवाइजरी में बताया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित नीट-2026 पुनर्परीक्षा राज्य के विभिन्न जिलों में 21 जून को आयोजित की जानी है. ऐसे में साइबर अपराधियों द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एक्स समेत अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल माध्यमों के जरिए परीक्षा संबंधी भ्रामक सूचनाएं और अफवाहें फैलाए जाने की आशंका है.

तुरंत करें शिकायत

ईओयू ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की है कि अगर कोई व्यक्ति प्रश्नपत्र या उत्तरपत्र उपलब्ध कराने के नाम पर फोन, सोशल मीडिया या ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर पैसे की मांग करता है तो तत्काल सतर्क हो जाएं. साथ ही इसकी सूचना अपने नजदीकी थाना या साइबर थाना को दें. इसके अलावा लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अफवाहपूर्ण संदेश का भाग न बनें और आगे किसी को फॉर्वर्ड न करें.

कहां करें शिकायत?

एडवाइजरी में बताया गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी फैलाने की किसी भी साजिश या सूचना की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर 9031829067 पर दी जा सकती है. साथ ही ई-मेल पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसके अलावा साइबर ठगी से संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज कराएं.

होगी कड़ी कार्रवाई

ईओयू ने चेतावनी दी है कि सार्वजनिक परीक्षाओं में मिसकंडक्ट रोकने के लिए दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता, 2023 में भी परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़े दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं.

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