'सुनंदा पुष्कर की मौत'

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  • India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |बुधवार अगस्त 18, 2021 11:40 AM IST
    सुनंदा की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर को आरोपी बनाया था और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 498 A के तहत केस दर्ज किया था लेकिन सात साल बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने थरूर को सभी आरोपों से बरी कर दिया. अदालत से राहत मिलने के बाद थरूर ने कहा कि उन्होंने साढ़े सात साल टॉर्चर में गुजारे हैं.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार अगस्त 24, 2020 11:03 PM IST
    Sushant Singh Rajput Death Case: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में  सीबीआई की CFSL लैब सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी (Psychological Autopsy) करेगी. सीबीआई (CBI) के सूत्रों ने यह जानकारी दी है. देश में यह तीसरा बहुचर्चित मामला है जिसमें सीबीआई की CFSL टीम साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करेगी. इसके पहले सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली में बुराड़ी में हुई 11 आत्महत्याओं के मामले में दिल्ली पुलिस सभी मृतकों की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करक चुकी है. 
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य |बुधवार जुलाई 15, 2020 07:48 PM IST
    पुलिस ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि उसने मृतक सुनंदा पुष्कर के ट्वीट को नहीं देखा है और न ही उनकी मौत के मामले में उसके भरोसे है. बता दें कि इस मामले में उनके पति और कांग्रेस सांसद शशि थरूर एकमात्र आरोपी हैं. जांच एजेंसी ने कहा कि पुष्कर का ट्वीट रिकॉर्ड या मामले में दाखिल आरोप पत्र का हिस्सा नहीं है और अगर थरूर उन पर भरोसा करना चाहते हैं तो वह सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध हैं और वह उन्हें देख सकते हैं.
  • India | Edited by: आरिफ खान मंसूरी |बुधवार अगस्त 21, 2019 09:44 AM IST
    उन्होंने पुष्कर की मौत से संबंधित मामले में थरूर के खिलाफ आरोप तय किए जाने के दौरान यह बात कही. सुनंदा 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के चाणक्यपुरी में आलीशान होटल लीला के एक कमरे में मृत मिली थीं. पुलिस ने इस मामले में थरूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया. फिलहाल वह जमानत पर हैं.
  • India | भाषा |मंगलवार फ़रवरी 5, 2019 03:12 AM IST
    अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने इस मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण भारद्वाज की अदालत के पास भेज दिया, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत अपराध के मुकदमे की सुनवाई सत्र न्यायाधीश द्वारा ही की जाती है.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार नवम्बर 1, 2018 09:19 AM IST
    अक्सर विपक्ष पर हमलावर रहने वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस बार अपने बयान के लिए बैकफुट पर आ गये हैं. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को कानूनी नोटिस भेजकर उन्हें 'हत्यारोपी' बताने के लिए बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. शशि थरूर की ओर से लॉ फर्म सूरज कृष्णा एंड एसोसिएट्स द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में लिखा है-"आपको मालूम है कि शशि थरूर की दिवंगत पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के सिलसिले में उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से उनके खिलाफ हत्या का अपराध करने का आरोप नहीं है और निचली अदालत ने उनके खिलाफ कोई आरोप दर्ज नहीं किया है."
  • Delhi | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शनिवार अक्टूबर 13, 2018 08:24 AM IST
    सुनन्दा पुष्कर मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने वाले बिंदु पर जांच कर रहे अधिकारी पर अब खुद खुदकशी के लिए उकसाने का आरोप लगा है. जांच अधिकारी वीकेपीएस यादव पर एक शख़्स को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है. दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में, जहां वे एसएचओ हैं वहां एक शख्स ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली और उसके घर की  दीवार पर लिखा हुआ मिला कि 'एसएचओ वीकेपीएस यादव ने केस बनाया. मेरी मौत का जिम्मेदार वही है'. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार जुलाई 13, 2018 01:28 PM IST
    सुनंदा पुष्कर की मौत का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का निपटारा कर सुनवाई बंद की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला अब खत्म हो चुका है. पुलिस इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और कोर्ट संज्ञान ले चुका है. इसलिए अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है. 
  • India | Reported by: रवीश रंजन शुक्ला |शनिवार जुलाई 7, 2018 11:03 AM IST
    सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले आज शशि थरूर एडिशनल चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने हाज़िर हुए. उन्हें जमानत मिल गई है. गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम ज़मानत दी थी.
  • India | Written by: शंकर पंडित |शुक्रवार जुलाई 6, 2018 01:04 PM IST
    सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार से फिलहाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहत दे दी है. गुरुवार को शशि थरूर की याचिका पर कोर्ट ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि शशि थरूर बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं. बता दें कि सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर को आरोपी बनाया गया है और इसके लिए उन्हें पहले समन भी जारी किया जा चुका है. शशि थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को प्रताड़ना) और 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोप लगाये गये हैं. 
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