India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार जून 13, 2022 10:27 PM IST दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने हेट स्पीच (Hate Speech) को लेकर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि विशेष रूप से धर्म, जाति, क्षेत्र या जातीयता के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की ओर से दी गई हेट स्पीच भाईचारे की अवधारणा के खिलाफ हैं. ये संवैधानिक लोकाचार को 'बुलडोज़' करते हैं. साथ ही भारतीय संविधान के तहत दिए गए समानता, समता, स्वतंत्रता और जाने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं. यह संविधान के तहत निर्धारित मौलिक कर्तव्यों का घोर अपमान है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) और सासंद प्रवेश वर्मा (Pravesh Verma) पर हेट स्पीच का आरोप था. उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की CPM नेता वृंदा करात की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.