Uttar Pradesh | भाषा |सोमवार नवम्बर 13, 2017 11:10 PM IST इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नर्सिंग कोर्स की एक छात्रा को वाराणसी में तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा कथित तौर पर ब्लैकमेल किए जाने के एक मामले में वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत तौर पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति वी. के. सिंह की पीठ ने नर्सिंग की छात्रा द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया. छात्रा ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने और कथित तौर पर ब्लैकमेल करने वाले पुलिस अधिकारियों के उत्पीड़न से खुद की सुरक्षा की मांग की है.