Career | Written by: पूनम मिश्रा |गुरुवार मई 5, 2022 12:21 PM IST शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक आदेश में कहा, ''छात्रों को दूसरी से पांचवीं कक्षा में 11 मई से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा. आवश्यक दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण किसी भी दिव्यांग, अनाथ, प्रवासी या बेघर को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा.''