Gujarat | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार सितम्बर 8, 2017 11:25 PM IST गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि 2002 के गुलबर्ग सोसाइटी नरसंहार में बरी किये जाने वालों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी को उच्च न्यायालय जाने के लिए राज्य सरकार ने अभी तक अपनी अनुमति नहीं दी है. विशेष अदालत ने एक साल से ज्यादा समय पहले इस मामले में फैसला सुनाया था.