India | Reported by: भाषा |रविवार नवम्बर 21, 2021 05:39 PM IST राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने रेलवे को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि खानपान सेवा एवं स्वच्छता प्रबंधन के लिए रखी गई निजी एजेंसियों को निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य जगहों पर कचरे को नहीं फेंकना चाहिए. पीठ ने कहा, ‘‘ यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि रेल पटरियों का इस्तेमाल आसपास में रहने वाले लोगों द्वारा खुले में शौच एवं अपशिष्ट जल का निस्तारण करने के लिए नहीं किया जाए.’’