Zara Hatke | Written by: शालिनी सेंगर |सोमवार अक्टूबर 3, 2022 01:28 PM IST हाल ही में एक महिला ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) दायर करके अपने पति की आय का विवरण मांगा है. केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के मुताबिक, राइट टू इंफॉरमेशन (RTI) के तहत महिला अपने पति की इनकम की जानकारी मांग सकती है. इसके साथ ही ऐसी जानकारी 15 दिन के अंदर पत्नी को उपलब्ध करानी होगी.