File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार अक्टूबर 26, 2018 11:59 AM IST सीबीआई (CBI vs CBI) में छिड़ी जंग के बीच आज यानी शुक्रवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा (Alok Verma) की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जब सार्वजनिक हो गया, तब केंद्र सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया. मगर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ उनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सीवीसी जांच के लिए महज दो सप्ताह का वक्त दिया. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दो सप्ताह के भीतर सीवीसी जांच पूरी हो जानी चाहिए. साथ ही इसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में केंद्र को देना होगा. दरअसल, आलोक वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने तथा अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.