File Facts | Written by: मानस मिश्रा |शुक्रवार दिसम्बर 22, 2017 02:21 PM IST बंबई हाईकोर्ट ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल से सीबीआई को मिली मंजूरी को आज खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति साधना जाधव की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि हालांकि सीबीआई ने मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते वक्त दावा किया था कि उसके पास चव्हाण के खिलाफ नए सबूत हैं, लेकिन वह ‘‘कोई नया सबूत पेश करने में असफल रही. हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने विवादित आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की इमारत गिराने और नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. आखिर क्या यह पूरा मामला.