India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |शुक्रवार नवम्बर 12, 2021 02:51 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो PC के लिए हकदार होंगी. ऐसी महिलाओं के लिए एक महीने में विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें PC देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है.