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अपनी पत्नी की हत्या कर 300 टुकड़े करने वाले आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा
- Wednesday February 26, 2020
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Written by: सुबोध आनंद गार्ग्य
ओडिशा की एक अदालत ने मंगलवार को एक 78 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर को साल 2013 में अपनी पत्नी का कत्ल करने और उसके शव के 300 टुकड़े करने के आरोप में यह सजा सुनाई गई. सरकारी याचिकाकर्ता आरआर बरहमा ने कहा कि खुर्दा जिला और सत्र न्यायालय के जज लोकनाथ महापात्र ने सोमनाथ परीदा को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रिटायर्ड डॉक्टर को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना गया क्योंकि मामले में कोई गवाह नहीं था.
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ndtv.in
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अपनी पत्नी की हत्या कर 300 टुकड़े करने वाले आर्मी से रिटायर्ड डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा
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ओडिशा की एक अदालत ने मंगलवार को एक 78 वर्षीय रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रिटायर्ड आर्मी डॉक्टर को साल 2013 में अपनी पत्नी का कत्ल करने और उसके शव के 300 टुकड़े करने के आरोप में यह सजा सुनाई गई. सरकारी याचिकाकर्ता आरआर बरहमा ने कहा कि खुर्दा जिला और सत्र न्यायालय के जज लोकनाथ महापात्र ने सोमनाथ परीदा को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रिटायर्ड डॉक्टर को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी माना गया क्योंकि मामले में कोई गवाह नहीं था.
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