India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार मार्च 1, 2021 06:04 PM IST राज्य के बिना आईपीएस कैडर के अफसरों के ट्रांसफर और डेप्युटेशन पर केंद्र के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के एक वकील की याचिका खारिज की है. याचिका में कहा गया था कि राज्य की परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए IPS अधिकारियों को ट्रांसफर करने और डेप्युटेशन पर भेजने के केंद्र सरकार के अधिकार वाले नियम को संविधान के विपरीत करार देना चाहिए.