India | एनडीटीवी |शुक्रवार जून 21, 2019 01:45 PM IST इन्स्टैंट ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए और अब लैप्स हो चुके बिल को शुक्रवार को लोकसभा में नए सिरे से पेश किया गया. मुस्लिम महिला (वैवाहिक अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 उस अध्यादेश की जगह लाया गया, जो फरवरी में BJP-नीत नरेंद्र मोदी सरकार ने जारी किया था. बिल पिछली बार राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था. अब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगूदेशम पार्टी (TDP) के छह में से चार सांसदों के गुरुवार को BJP में शामिल हो जाने की वजह से संसद के उच्च सदन में NDA की संख्या कुछ बढ़ गई है, जिनके पास कुल 245 में 102 सदस्य हैं.