India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक |गुरुवार सितम्बर 17, 2020 08:23 PM IST सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए.