World | Reported by: भाषा |शुक्रवार मई 29, 2020 12:34 AM IST आतंकवाद रोधी अदालत ने शेख को फांसी और तीन अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. सिंध हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर दो अप्रैल को दिए फैसले में शेख की मौत की सजा को सात साल के कारावास में बदल दिया और तीन अन्य दोषियों को बरी कर दिया था.