India | Translated by: शंकर पंडित |रविवार अप्रैल 22, 2018 07:26 AM IST जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप और हत्या के बाद देश भर में व्याप्त रोष के बीच मोदी मंत्रिमंडल ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालतों द्वारा मौत की सजा के प्रावधान संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इसके बाद अब जम्मू-कश्मीर सरकार ने कहा कि वह भी इसी तरह का एक अध्यादेश लाने जा रही है. राज्य सरकार ने कहा कि अध्यादेश का मसौदा अगले सप्ताह राज्य कैबिनेट के समक्ष अपने पास करने के लिए रखा जाएगा. क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित अध्यादेश जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है. गौरतलब है कि शनिवार को केंद्र ने पॉक्सो यानि Protection of children against sexual offences एक्ट में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी.