India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार फ़रवरी 17, 2020 10:44 PM IST आस्था बनाम मौलिक अधिकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ ने कहा कि यहां तक कि अगर एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, तो इसे विनियमित किया जा सकता है, अगर यह अनुच्छेद में दिए गए तीन आधारों को प्रभावित करता है. चीफ जस्टिस बोबडे ने कहा कि यह हमारे संविधान की पहचान है. सती प्रथा इसका एक उदाहरण है. यहां तक कि एक धार्मिक पहलू भी सुधार का विषय हो सकता है.