India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |सोमवार सितम्बर 30, 2019 12:02 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों में दुष्कर्म पीड़िता बिलकिस बानो की याचिका पर गुजरात सरकार के उसे मुआवजा, नौकरी और घर देने के निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दो हफ्ते के भीतर 50 लाख का मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवास देने के आदेश दिए हैं. बिलकिस बानो की ओर से कहा गया है कि अभी तक सरकार ने कुछ नहीं दिया है. बता दें, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था. गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के मुताबिक बिलकिस बानो को एक सरकारी नौकरी और आवास भी मुहैया कराए.