Bihar | Reported by: कौशल किशोर, Edited by: Samarjeet Singh |मंगलवार जनवरी 16, 2018 02:52 PM IST कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बच्चे इस मानव श्रृंखला में शामिल नहीं होते हैं तो सरकार उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने की.