India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अगस्त 12, 2022 05:52 AM IST उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह नौ साल पहले क्योंझर जिले के एक स्कूल में दीवार गिरने के कारण सात साल की बच्ची की "परिहार्य" मौत के लिए उसके पिता को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये दे. मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि लड़की की मौत की जिम्मेदारी "निश्चित रूप से राज्य की है" क्योंकि स्कूल परिसर में रसोई बनाने के लिए दोषपूर्ण सामग्री के उपयोग में अधिकारियों की लापरवाही जांच के दौरान पहले ही साफ हो चुकी थी.