India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आनंद नायक |सोमवार दिसम्बर 19, 2022 03:54 PM IST DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, “हमें 15 साल की लड़की के बाल विवाह और उसके साथ दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है. मैं जानती हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल से ऊपर की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है. मगर मेरा मानना है कि यह पुरातन, मध्ययुगीन और बर्बर है और ऐसे मामलों में देश का कानून यानी पॉक्सो लागू होना चाहिए."