India | Reported by: हर्षा कुमारी सिंह, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |सोमवार सितम्बर 20, 2021 08:14 PM IST राज्य के कानून मंत्री शांति धारीवाल ने कहा, "ये उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि शादी चाहे माइनर की हो या मेजर की हो, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है." सदन के पटल पर, भी राज्य के कानून मंत्री ने कहा, "विवाह प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है जिसके अभाव में विधवा को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा."