India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार जुलाई 19, 2021 12:06 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें एक दिन भी हिरासत में नहीं रखा जा सकता. उनकी लगातार हिरासत अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार का उल्लंघन करती है. लीचोबम को एक फेसबुक पोस्ट करने को लेकर NSA के तहत हिरासत में लिया गया था. इसमें उन्होंने कहा था कि गोबर या गोमूत्र से COVID का इलाज नहीं होगा.