'Madhya Peadesh'

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  • India | Reported by: अनुराग द्वारी |शुक्रवार फ़रवरी 26, 2021 06:39 PM IST
    संबल योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभांवित करने का प्रावधान है. असंगठित श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हों, जिनके पास 1 हैक्टेयर से ज्यादा जमीन या सरकारी कर्मचारी हैं वो इसके अपात्र हैं.योजना में पंजीकृत मजदूर की मृत्यु होने पर 5 हजार रुपए अंत्येष्टि राशि , सामान्य मृत्यु पर दो लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है.
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