India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह |बुधवार दिसम्बर 14, 2016 02:58 PM IST दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो सरकार काम नहीं कर पाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सही बात है कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है लेकिन इसके लिए विशेष प्रावधान हैं.