Budget 2019 | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार फ़रवरी 1, 2019 03:50 PM IST इसके अलावा, पिछले दो सालों की तरह 1 फरवरी को ही पेश किए गए बजट में वित्तमंत्री ने पिछले साल मेडिकल और परिवहन खर्च के नाम पर शुरू की गई मानक कटौती को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है, जो सब पर लागू होगी. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत निवेश पर मिलने वाली कर छूट की सीमा को नहीं बढ़ाया गया है, और वह अब भी डेढ़ लाख रुपये ही है, सो, अगर कैलकुलेट कर देखें, तो अब ऐसा कोई शख्स, जिसका 80सी में निवेश डेढ़ लाख रुपये है, और जिसने 10,000 रुपये बैंक से ब्याज के रूप में अर्जित किए हैं, उसे 6,60,000 रुपये तक की कुल आय होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.