India | Reported by: ANI, Translated by: विवेक रस्तोगी |गुरुवार अप्रैल 29, 2021 02:15 PM IST 17 मेडिकल उपकरणों को अनुमति दी गई है, जिनमें नेबुलाइज़र, ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर, CPAP उपकरण, ऑक्सीजन कैनिस्टर, ऑक्सीजन जेनरेटर तथा वेन्टिलेटर शामिल हैं. मंत्रालय के बयान के मुताबिक, आयातक, जो इन मेडिकल उपकरणों का आयात कर रहा है, को सभी आयातित सामग्री और उसकी क्वालिटी की जानकारी राज्य में निदेशक (लीगल मेट्रोलॉजी) तथा नियंत्रक (लीगल मेट्रोलॉजी) को देगा, जहां आयात किया गया है.