Delhi-NCR | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: विजय शंकर पांडेय |शनिवार नवम्बर 26, 2022 01:51 PM IST नोएडा प्राधिकरण (अथॉरिटी) की 207वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर किसी के पेट डॉग (पालतू कुत्ते) या पेट कैट (बिल्ली) के कारण किसी भी दुर्घटना के होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.