Delhi-NCR | Reported by: भाषा |गुरुवार अक्टूबर 8, 2020 12:06 PM IST COVID-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi Restaurant) में विभिन्न रेस्तरां को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने बुधवार को कहा कि अब वे चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं और इसके लिए पर्यटन लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है. सरकारी बयान के अनुसार, व्यापार करने में आसानी के दिल्ली मॉडल का उदाहरण पेश करते हुए सरकार ने यह भी कहा कि वह रेस्तरां के लिए पुलिस लाइसेंस और स्थानीय निकायों से स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस लेने की अनिवार्यता को भी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है.