India | Reported by: भाषा |सोमवार अगस्त 22, 2022 10:06 PM IST दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक 97 वर्षीय व्यक्ति ने अर्जी देकर बुजुर्गों की देखभाल के लिए बने कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है. यह प्रावधान देखभाल के बदले अपनी संपत्ति बच्चों/अन्य को देने वाले बुजुर्गों की उचित देखभाल नहीं होने पर संपत्ति हस्तांतरण को अवैध करार देने से जुड़े हैं. बुजुर्ग द्वारा दी गई याचिका में ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक देखभाल और कल्याण कानून, 2007’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. इस कानून के तहत एक वरिष्ठ नागरिक ने अपनी मौलिक जरूरतों और सामान्य देखभाल की शर्त पर अपनी संपत्ति किसी और को हस्तांतरित की थी.