India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शुक्रवार अप्रैल 9, 2021 02:44 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फिर दोहराया, सार्वजनिक सड़कों को रोक कर रखा नहीं जा सकता है. उन्होंने कहा कि सड़क बंद कर लोगों के लिए लगातार असुविधा पैदा नहीं की जा सकती है. नोएडा दिल्ली रोड ब्लॉक मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एस के कौल ने कहा कि राजनीतिक या प्रशासनिक विवाद से हमारा कोई लेना- देना नहीं है. हम अपने फैसलों में कई बार कह चुके हैं कि पब्लिक रोड ब्लॉक नहीं होने चाहिए. उन्होंने कहा कि यातायात का सुचारु आवागमन होना चाहिए.