'Delhi High Court on alimony'

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  • India | Reported by: भाषा |बुधवार जून 23, 2021 08:16 AM IST
    दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाकशुदा महिला के लिये उसके वयस्क बेटे के ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करने या कमाना शुरू करने तक 15 हजार रुपये का अंतरिम गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश देते हुए कहा कि बेटे के 18 वर्ष का होने पर उसके प्रति पिता का कर्तव्य खत्म नहीं होगा और उसकी शिक्षा व अन्य खर्चों का बोझ सिर्फ मां पर नहीं डाला जा सकता है.
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