India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार जनवरी 17, 2019 02:02 AM IST सुप्रीम कोर्ट से पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने राज्यों में डीजीपी नियुक्त करने के नियम में बदलाव करने से इनकार कर दिया है. राज्यों की याचिका खारिज कर दी गई है. इन राज्यों ने याचिका दी थी कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए चयन पर स्टेट इंटरनल कमेटी को इजाजत दी जाए. नियम के मुताबिक यह सूची UPSC देता है.