Uttar Pradesh | Reported by: कमाल खान, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |बुधवार मई 12, 2021 10:25 AM IST उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के प्रबंधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश देते हुए राज्य सरकार को हर ज़िले में 48 घंटे के अंदर "महामारी शिकायत कमेटी" बनाने का आदेश दिया है. इस कमेटी में सीजेएम या उसी रैंक का जुडिशल अफसर,मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर या बड़ा सरकारी डॉक्टर और एक ए डी एम शामिल होंगे. इनका काम कोविड से जुड़ी शिकायतों को हल करना और कोविड से जुड़ी वायरल खबरों को जाँच कर उसपे कार्यवाई करना होगा.