India | Reported by: ANI, Written by: तूलिका कुशवाहा |रविवार मई 24, 2020 03:40 PM IST केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने इंटरनेशल फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने की शर्त को अनिवार्य बनाया गया है. इसमें सात दिन अपने खर्चे पर इंस्टीटयूशनल क्वारंटीन और सात दिन के लिए घर पर आइसोलेशन में रहना होगा.