India | Edited by: मानस मिश्रा |गुरुवार जनवरी 2, 2020 12:11 PM IST नागरिकता कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए जाने को लेकर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस प्रस्ताव की कोई कानूनी या संवैधानिक वैधता नहीं है, क्योंकि नागरिकता विशेष रूप से एक केंद्रीय विषय है, इसलिए इसका वास्तव में कुछ महत्व नहीं है. केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद कुछ दिन पहले ही एक सेमिनार में सीएए को लेकर बयान दे रहे थे जिसका विरोध करने के लिए इतिहासकर इरफान हबीब मंच पर आ गए.