India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अप्रैल 29, 2020 11:50 PM IST जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है और इंटरनेट के जरिए व्यापार और पेशे को प्रतिबंधित किया जा सकता है. केंद्र सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के 26 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर जवाब देते हुए कहा गया है इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है. साथ ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार और पेशे को चलाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है.