India | Reported by: भाषा |शनिवार जून 12, 2021 11:39 AM IST पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक व्यक्ति के लिये सुरक्षा मांगी है और हो सकता है कि उसे इस याचिका के बारे में पता भी न हो. अदालत ने कहा, ''ये निजी मामले हैं. क्या होगा यदि वह (पूनावाला) कहते हैं कि उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिये या वह डरे हुए नहीं है. हम लोगों की बातों के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं.''