'21 आप विधायक'

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  • Delhi | Reported by: सौरभ शुक्ला |मंगलवार जुलाई 17, 2018 02:57 PM IST
    हाईकोर्ट के आदेश के बाद 17 मई से चुनाव आयोग ने मामले की फिर से सुनवाई शुरू की थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की सिफारिश और राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, जिसमें 21 आप विधायकों को विधायक रहते हुए लाभ के पद लेने के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार मार्च 23, 2018 04:06 PM IST
    लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग की ओर से अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उनकी अयोग्यता का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी. ये वो विधायक जिनको हार्ईकोर्ट से राहत मिली है.
  • Delhi-NCR | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: राजीव मिश्र |शनिवार जनवरी 20, 2018 12:56 PM IST
    चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रपति को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार देने की सिफ़ारिश के बाद आम आदमी पार्टी मुसीबत में है. इस पूरे मामले को 30 साल के युवा वक़ील प्रशांत पटेल ने उजागर किया है. प्रशांत पटेल उत्तर प्रदेश के फ़तेहपुर के रहने वाले हैं. प्रशांत पटेल ने 19 जून 2015 को राष्ट्रपति के पास याचिका दायर की थी कि राजधानी एक्ट के सेक्शन 15 के मुताबिक आम आदमी पार्टी के 21 विधायक लाभ के पद के रहने के साथ विधायक नहीं रह सकते इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए.
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार जनवरी 21, 2018 04:26 PM IST
    लाभ के पद मामले में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है. चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले की सुनावाई करते हुए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है. यानि कि अब इन विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ गई है, मगर अब इस मामले में अंतिम फैसला राष्ट्रपति को ही लेना है. दिल्ली सरकार ने मार्च 2015 में 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था. जिसके बाद वकील प्रशांत पटेल ने इस पूरे प्रकरण को लाभ का पद बताकर राष्ट्रपति के पास शिकायत करके 21 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. राष्ट्रपति ने मामला चुनाव आयोग को भेजा और चुनाव आयोग ने मार्च 2016 में 21 आप विधायकों को नोटिस भेजा, जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई. मगर अब उम्मीद की जा रही है कि केजरीवाल सरकार चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख अपना सकती है. बहरहाल, चलिए जानते हैं उन विधायकों के बारे में कि वे कौन हैं, कहां से विधायक हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने अयोग्य ठहरा दिया है.
  • Delhi-NCR | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शनिवार अगस्त 26, 2017 03:40 AM IST
    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ विधायकों द्वारा दाखिल याचिका पर जवाब मांगा. याचिका में संसदीय सचिवों के रूप में कथित रूप से लाभ का पद जारी रखने को लेकर अयोग्य ठहराने के मामले में पार्टी के 20 विधायकों के खिलाफ चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है.
  • Delhi | शरद शर्मा |सोमवार सितम्बर 26, 2016 01:31 PM IST
    विधायकी जाने का खतरा झेल रहे 21 आम आदमी पार्टी विधायकों की मुश्किल अब और बढ़ गई हैं. दिल्ली के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग में जो जवाब दाखिल किया है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है. चुनाव आयोग को मुख्य सचिव ने बताया है कि 21 आप विधायक जिनको संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था, उनको क्या क्या सुविधा मिल रही थी.
  • Delhi | Reported by: शरद शर्मा |रविवार सितम्बर 18, 2016 03:47 PM IST
    आम आदमी पार्टी के 27 और विधायक अब मुसीबत में पड़ गए हैं. पार्टी के 27 विधायकों पर लाभ के पद पर होने का आरोप है जिसकी शिकायत जून में चुनाव आयोग से हुई थी और अब चुनाव आयोग ने इस शिकायत को राष्ट्रपति के पास भेज दिया है. ये पद संसदीय सचिव के 21 पदों से अलग हैं.
  • Delhi | भाषा |शनिवार सितम्बर 17, 2016 12:47 AM IST
    चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नए आरोपों पर ध्यान देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान न करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी.
  • Delhi | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अगस्त 10, 2016 12:10 AM IST
    दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संसदीय सचिव बनने पर लाभ के पद के आरोप में चुनाव आयोग बुधवार को सुनवाई करेगा. चुनाव आयोग में आज केवल इस मामले के याचिकाकर्ता, 21 विधायक और उनके वकील आमने-सामने खड़े होकर अपना पक्ष रखेंगे.
  • Delhi | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार जुलाई 15, 2016 01:02 AM IST
    क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 21 विधायक दिल्ली सरकार में संसदीय सचिव होने के नाते लाभ के पद पर हैं? इस पर चुनाव आयोग 21 जुलाई को सुनवाई करेगा लेकिन इससे जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं उससे लगातार आप विधायकों के दावे पर सवाल उठ रहे हैं।
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