मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार एनसीपी नेता छगन भुजबल को वीआईपी ट्रीटमेंट देने पर डॉ लहाने को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया गया है (फाइल फोटो).
मुंबई:
जेजे अस्पताल के डीन डॉक्टर तात्याराव लहाने को सत्र न्यायालय ने अदालत की अवमानना का दोषी करार देते हुए आगे की कार्रवाई के लिए मामला हाई कोर्ट को सौंप दिया है. सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने डॉ लहाने पर मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर आरोपी छगन भुजबल को बॉम्बे हॉस्पिटल में भेजकर वहां वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाने का आरोप लगाया था.
अंजली की याचिका पर जब अदालत ने डॉ लहाने से जवाब तलब किया था तो डॉ लहाने ने मामले में अनभिज्ञता जाहिर की थी.
एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया है. आरोप है कि छगन भुजबल जेल में कम अस्पताल में ज्यादा रहते हैं. पहले कई दिनों तक सरकारी अस्पताल जेजे में इलाज के नाम पर रहे फिर उन्हें निजी अस्पताल में भेज दिया गया. वहां कई दिनों तक उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला.
अंजली की याचिका पर जब अदालत ने डॉ लहाने से जवाब तलब किया था तो डॉ लहाने ने मामले में अनभिज्ञता जाहिर की थी.
एनसीपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री को ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार किया है. आरोप है कि छगन भुजबल जेल में कम अस्पताल में ज्यादा रहते हैं. पहले कई दिनों तक सरकारी अस्पताल जेजे में इलाज के नाम पर रहे फिर उन्हें निजी अस्पताल में भेज दिया गया. वहां कई दिनों तक उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला.
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