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Begaluru Suicide Case: ट्विशा केस के बाद एक और बेटी का दर्दनाक अंत, अब बेंगलुरु में विवाहिता ने तोड़ा दम

बेंगलुरु में दहेज उत्पीड़न और वैवाहिक क्रूरता ने एक और युवा जिंदगी को लील लिया है. अभी देश भोपाल की ट्विशा मामले के झटके से उबर भी नहीं पाया था कि 26 वर्षीय लक्ष्मी प्रिया ने अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर आत्महत्या कर ली. पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पति और सासससुर पर शिकंजा कस दिया है.

Begaluru Suicide Case: ट्विशा केस के बाद एक और बेटी का दर्दनाक अंत, अब बेंगलुरु में विवाहिता ने तोड़ा दम
ट्विशा केस के बाद एक और बेटी का दर्दनाक अंत
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  • बेंगलुरु की लक्ष्मी प्रिया ने ससुराल में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली
  • लक्ष्मी प्रिया की शादी मई 2023 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही उसके साथ कथित प्रताड़ना शुरू हो गई थी
  • डिलीवरी के बाद भी लक्ष्मी प्रिया को राहत नहीं मिली, 6 महीने मायके में रहने के बाद ससुराल लौटने पर की अत्यहत्या
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अभी भोपाल का चर्चित 'ट्विशा मामला' पूरी तरह सुलझा भी नहीं है कि शहर से एक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है. 26 साल की एक युवा मां, लक्ष्मी प्रिया, ने ससुराल वालों की कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. 

लक्ष्मी प्रिया की शादी 11 मई 2023 को मैसूर में राजेश आराध्य नाम के युवक से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही खुशियों को ग्रहण लग गया. मृतका के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, शादी के बाद से ही पति राजेश, ससुर पलक्षा आराध्य और सास भाग्यम्मा ने मिलकर लक्ष्मी प्रिया को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था.

 व्हाट्सएप पर भेजा आखिरी संदेश

यह प्रताड़ना तब भी कम नहीं हुई, जब लक्ष्मी प्रिया ने एक बच्ची को जन्म दिया. डिलीवरी के बाद वह करीब छह महीने तक राहत की तलाश में अपने मायके में रही थीं. लेकिन ससुराल वापस लौटने पर उनके हालात नहीं बदले. 22 मई 2026 की दोपहर करीब 2:31 बजे लक्ष्मी प्रिया ने अपनी छोटी बहन जयश्री को व्हाट्सएप पर अपने मोबाइल का पासवर्ड भेजा. अनहोनी की आशंका से घबराए परिवार ने तुरंत उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मी प्रिया ने कोई फोन नहीं उठाया. कुछ ही देर बाद पति राजेश ने फोन कर जानकारी दी कि लक्ष्मी प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रहीं.

 नए कानून (BNS) के तहत मामला दर्ज

पीड़ित परिवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु पुलिस ने पति और सास ससुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. इस केस में नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) और दहेज निषेध अधिनियम की सख्त धाराओं को लगाया गया है. इस मामले में विवाहिता को प्रताड़ित करने और दहेज मृत्यु से संबंधित बीएनएस (BNS) की धारा 80(2) और 85 के अलावा, समान इरादे से मिलकर अपराध को अंजाम देने के लिए बीएनएस की धारा 3(5) और दहेज की मांग करने और लेनदेन के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. 

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लक्ष्मी प्रिया ने जाते-जाते जो मोबाइल पासवर्ड अपनी बहन को सौंपा था, पुलिस अब उसकी मदद से डिजिटल सबूत खंगाल रही है. पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि इस फोन से उस दर्द का सच सामने आएगा, जो लक्ष्मी ने चुपचाप सहा था, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके.

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