वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सफाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सील एरिया की सफाई के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिले के कलक्टर की देखरेख में सील क्षेत्र की सफाई के आदेश दिए हैं. ये याचिका हिंदू पक्ष की याचिका पर दाखिल दी गई थी. सफाई कराने की अर्जी उन्होंने निचली अदालत में दी थी. वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि वो सफाई कराने का विरोध नहीं कर रहे हैं.
ज्ञानवापी मामले में सील एरिया की सफाई की मांग को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की
हिन्दू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ कराने की मांग की थी. हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि हमारी मान्यता के मुताबिक वहां पर शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग को किसी भी तरह की गंदगी, मरे हुए जीवों से दूर रखा जाने की ज़रूरत है. इस तरह की गंदगी के बीच शिवलिंग का रहना शिवभक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है. लिहाजा कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वाराणसी को निर्देश दे कि वो इस एरिया की पूरी सफाई कराए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सफाई के दौरान जिलाधिकारी वाराणसी सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का ध्यान रखेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने आदेश में कहा था कि सील एरिया को सुरक्षित रखा जाए और किसी भी वस्तु से छेड़छाड़ ना हो.
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