राकेश अस्‍थाना की दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर के रूप में नियुक्ति को SC में दी गई चुनौती, फैसले को रद्द करने की मांग

वकील एमएल शर्मा ने इस संबंध में याचिका दाखिल की गई, इसमें अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है.

राकेश अस्‍थाना की दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर के रूप में नियुक्ति को SC में दी गई चुनौती, फैसले को रद्द करने की मांग

राकेश अस्‍थाना की दिल्‍ली पुलिस कमिश्‍नर के रूप में नियुक्ति के खिलाफ SC में याचिका दाखिल की गई

नई दिल्ली:

राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की दिल्ली पुलिस कमिश्नर (Delhi Police commissioner)  के रूप में नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई है. वकील एमएल शर्मा ने इस संबंध में याचिका दाखिल की गई, इसमें अस्थाना की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई है. शर्मा ने इस मामले में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग की है. याचिका में कहा गया है कि अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. 

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गौरतलब है कि  राकेश अस्‍थाना को रिटायरमेंट से चंद दिन पहले दिल्‍ली का पुलिस आयुक्‍त नियुक्‍त किए जाने के मामले में सियासत भी गर्मा गई है. दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) में गुरुवार को अस्‍थाना की दिल्‍ली के पुलिस कमिश्‍नर के तौर पर नियुक्ति के खिलाफ प्रस्‍ताव पारित किया है और गृह मंत्रालय से नियुक्ति वापस लेने को कहा है.

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आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक संजीव झा ने विधानसभा में कहा था, 'यह नियुक्ति न केवल असंवैधानिक है बल्कि उच्चतम न्यायालय की अवमानना भी है. 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कहा गया था कि अगर डीजीपी के लेवल पर किसी की नियुक्ति होनी है, तो उनके रिटायरमेंट में कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए. इस प्रक्रिया में यूपीएससी से सलाह लेने का भी आदेश दिया गया था. इसकी पूरी प्रक्रिया के पालन का आदेश दिया गया था. इस प्रक्रिया के एक भी मानक का पालन राकेश अस्थाना की नियुक्ति में नहीं किया गया है.'