मद्रास हाईकोर्ट ने NEET के रिजल्‍ट पर रोक लगाई, CBSE को रिजल्‍ट का ऐलान नहीं करने का निर्देश

एक छात्र ने इस संबंध में एक याचिका दायर की थी. उसमें एक जैसा प्रश्‍न पत्र नहीं देने का छात्र ने आरोप लगाया था. उसी याचिका पर व्‍यवस्‍था देते हुए हाई कोर्ट ने रिजल्‍ट पर रोक लगा दी है.

मद्रास हाईकोर्ट ने NEET के रिजल्‍ट पर रोक लगाई, CBSE को रिजल्‍ट का ऐलान नहीं करने का निर्देश

मद्रास हाई कोर्ट

चेन्‍नई:

मद्रास हाई कोर्ट ने NEET यानी कॉमन मेडिकल इंट्रेंस एक्‍जाम के रिजल्‍ट पर रोक लगा दी है. इस संबंध में सीबीएसई को रिजल्‍ट ऐलान नहीं करने का निर्देश दिया गया है. 

दरअसल, मद्रास उच्च न्यायालय ने सात मई को हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को रद्द करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सीबीएसई से बीते 22 मई को जवाब मांगा. यह परीक्षा अंडरग्रेजुएट मेडिकल एवं डेंटल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए हुई थी.

न्यायमूर्ति आर महादेवन की अवकाशकालीन पीठ ने मेडिकल की पढ़ाई करने के इच्छुक एक छात्र की मां की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सीबीएसई से जवाब मांगा था. याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया है कि परीक्षा ने संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत छात्रों के समानता के अधिकार का उल्लंघन किया है.

पीठ ने सीबीएसई को नोटिस जारी करने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 24 मई को निर्धारित थी. अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की मां ने परीक्षा को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला बताया है. उन्होंने दावा किया है कि हिंदी, अंग्रेजी और तमिल समेत विभिन्न भाषाओं में प्रश्न पत्र एक नहीं थे और उनकी कठिनाई का स्तर भी समान नहीं था. याचिकाकर्ता ने कहा कि नीट के तहत चयन समान कौशल का परीक्षण नहीं होगा.


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